हिमाचल गेस्ट टीचर भर्ती 2024: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में, 2600 पदों पर प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशक के साक्षात्कार के आधार पर आधारित गेस्ट शिक्षकों की भर्ती होगी। इन गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति को पीरियड आधारित किया जाएगा, जिसकी अवधि न्यूनतम एक वर्ष से अधिकतम दो वर्ष तक हो सकती है। नियमित शिक्षक की नौकरी आने पर इन गेस्ट शिक्षकों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत के लिए हिमाचल शिक्षा विभाग के अधिकारी तैयार हैं, और इस बारे में अधिसूचना जारी करने के लिए हिमाचल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के सचिवालय का इंतजार है। पीटीए या एसएमसी शिक्षक भर्ती की तरह, इस भर्ती के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी।
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Toggleहिमाचल गेस्ट टीचर भर्ती 2024 नए नियम
हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों (गेस्ट टीचर) की नियुक्ति के लिए नए नियम तय कर दिए हैं। इसमें अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एसएमसी और पीटीए की तरह किसी भी कमेटी की आवश्यकता नहीं है। चयन के लिए कोई अंक भी निर्धारित नहीं किए गए हैं और स्थानीय व्यक्तियों को तरजीह देने का नियम भी हटा दिया गया है। चयन मेरिट के आधार पर होगा, जिसके लिए प्रारंभिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक साक्षात्कार लेंगे। चयन होने वालों की पैनल तैयार की जाएगी, और जिन्हें चयन नहीं होगा, उन्हें प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) में रखा जाएगा।
रिक्तियों की जानकारी के लिए हिमाचल शिक्षा विभाग अधिसूचना जारी करेगा, और यदि कोई नौकरी छोड़ता है, तो उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में से एक व्यक्ति को नियुक्ति दी जाएगी। हिमाचल शिक्षा विभाग इसकी अधिसूचना को एक-दो दिनों के भीतर जारी करेगा, और जेबीटी, लेक्चरर सहित कॉलेज कैडर की रिक्तियों को भरा जाएगा।
हिमाचल गेस्ट टीचर भर्ती 2024 के लिए योग्यता
जिस श्रेणी के शिक्षक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में विभाग द्वारा नियुक्त किया जाएगा, उसे नियुक्ति होने के लिए विशेष योग्यता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति जेबीटी के लिए आवेदन कर रहा है, उसके पास जेबीटी या डीएलएड डिप्लोमा होना आवश्यक है, और स्कूल लेक्चरर के लिए बीएड और टेट की योग्यता, तथा कॉलेज प्रवक्ता के लिए नेट और सेट होना अनिवार्य है। उनकी चयनितता मेरिट अंकों के आधार पर होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत, विभाग 3000 के करीब पदों को अतिथि शिक्षकों से भरेगा। इन गेस्ट शिक्षकों को प्रति पीरियड के लिए 15000 से 30000 रुपये तक की मानदेय दी जाएगी।
शिक्षित युवा द्वारा हिमाचल गेस्ट टीचर भर्ती 2024 का विरोध
हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल ने हिमाचल गेस्ट टीचर भर्ती 2024की पॉलिसी लाने के फैसले पर एक तरफ जहां शिक्षित युवा विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश में गेस्ट टीचर की भर्ती की घोषणा होने से पहले ही बहुत सा उत्साह और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरकर इस प्रस्ताव के खिलाफ अपनी आपत्ति जता रहे हैं। अस्थायी भर्ती के खिलाफ मंगलवार को, शिमला, सोलन, धर्मशाला, और कई अन्य स्थानों पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं।
इन युवाओं का कहना है कि एक ओर प्रदेश हिमाचल सरकार बैकडोर और आउटसोर्स आधार पर भर्तियों का खिलाफ है, जबकि दूसरी ओर गेस्ट टीचर पॉलिसी लाकर युवाओं के भविष्य से खेल रही है। यह सभी संगठनों का कहना है कि सरकार को इस निर्णय को तत्काल वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे उन बेरोजगार युवाओं का भविष्य खतरे में है, जो पिछले कई सालों से कमीशन की तैयारी कर रहे हैं।
यदि स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी ही रखनी है तो फिर सरकार को क्यों भतियों की बात कह रही है? जेबीटी यूनियन अध्यक्ष परयाल का कहना है कि इस निर्णय का सोशल मीडिया पर भी विरोध हो रहा है। सरकार को इस गेस्ट टीचर पॉलिसी को तुरंत वापस लेना चाहिए। यह प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने स्थायी भर्ती करने के लिए सत्ता में लाया था, ऐसी बैकडोर भर्ती के लिए नहीं। सरकार को इस पॉलिसी को वापस लेने की जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि अब प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के सत्र का बांध टूट चुका है और इस तरह की पॉलिसी नहीं चलेगी।
हिमाचल गेस्ट टीचर भर्ती 2024 पर सुक्खू का महत्वपूर्ण बयान
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पीरियड आधारित गेस्ट शिक्षकों की तैनाती पर 17 जनवरी 2024 को, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने हिमाचल गेस्ट टीचर भर्ती 2024 के समर्थन में उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि गेस्ट फैकल्टी का मतलब वे गलत समझ रहे हैं, और उन्हें पहले पॉलिसी को समझना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पॉलिसी के तहत, यदि एक गेस्ट टीचर एक घंटे के लिए पढ़ाता है, तो उसे उस घंटे का पैसा मिलेगा, और यह कोई वार्षिक या मासिक आधार पर नहीं है।
यदि किसी सरकारी स्कूल में एक सप्ताह तक शिक्षक नहीं आता है, तो संबंधित हेस्टमास्टर या प्रिंसिपल को गेस्ट टीचर की मेरिट के आधार पर सेवाएं लेने का अधिकार होगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। गेस्ट टीचर को उनके काम के हिसाब से पारिश्रमिक दी जाएगी। इसके लिए गेस्ट टीचरों के मानदेय को घंटे के हिसाब से तय किया गया है। कॉलेजों में, नेट/सेट या जेआरएफ क्वालीफाइड अभ्यर्थी भी गेस्ट टीचर के रूप में नियुक्ति हो सकते हैं। इसका ध्यान रखा जाए कि गेस्ट टीचर स्थायी नियुक्तियां नहीं होंगी।
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